सामान्यतः निम्नलिखित प्रकर्ति के शिकायतों को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है:
(क) उस घटना के सम्बन्ध में,जो शिकायत प्राप्त होने के दिनांक से एक से अधिक वर्ष के पूर्व की घटित हुए हो,
(ख) उस मामले के सम्बन्ध में, जो निर्णयाधीन हो,
(ग) जो तुच्छ प्रकृति की हो,
(घ)जो अस्पष्ट, गुमनाम,अथवा काल्पनिक हो,
(ड़) आयोग के परिक्षेत्र के बाहर की हो,
(च) ऐसे मामले जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग या किसी अन्य आयोग या न्यायलय के समक्ष विचाराधीन हो |